सुंदरनगर : तकरीबन सात वर्ष पूर्व कृषि वस्तुओ का भुगतान ना करने के मामले में एक पूर्व व्यवसायी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुंदरनगर हकीकत धाडा की अदालत ने दोषी करार देते हुए एक साल की सजा व चार लाख 20 हजार रूपए जुर्माना अदा करने का फैसला दिया है ।
यह जानकारी देते हुए अधिवक्ता वीरेंदर ठाकुर व सुचित्रा ठाकुर गुलेरिया ने बताया कि जिला बिलासपुर के पडयाल निवासी डॉ रविंदर क्रॉप सोलूशन के नाम से दधौल में बीज, खाद व दवाईयो का कारोबार करता था ने सुंदरनगर के बीबीएमबी कॉलोनी की फर्म के.डी.सीड हाऊस से कृषि वस्तुए खरीदी थी जिसके भुगतान के लिए डॉ रविंदर ने चेक दिए लेकिन खाते में पर्याप्त बैलेंस ना रख इसे बाऊस करवा दिया ।
बता दें कि के.डी सीड हाऊस प्रबन्धन की मांग पर जब दुकानदार ने भुगतान न किया तो राज कुमार के खिलाफ सुंदरनगर कोर्ट में एनआईएक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत मुकद्दमा दर्ज करवाया ।
जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट नम्बर -1 हकीकत धाडा की अदालत ने डॉ रविंद्र को दोषी पाया और एक साल की सजा और चार लाख बीस हजार जुर्माने की सजा सुनाई ।यह बता दे कि यह फैसला तकरीबन सात वर्ष उपरांत आया है।