आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को दिल्ली की एक अदालत ने छह महीने के लिए तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दी गई सजा के खिलाफ सोमदत्त द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए गुरुवार को यह फैसला सुनाया।बता दें कि यह मामला जनवरी 2015 में गुलाबी बाग में हुई मारपीट से जुड़ा हुआ है, जब सोमदत्त ने संजीव राणा की बेसबॉल के बैट से पिटाई की थी। उस समय सोमदत्त विधायक नहीं थे। विधायक सोमदत्त को इससे पहले जुलाई में भी संजीव राणा को गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी। राउज एवेन्यू अदालत ने सोमदत्त को गंभीर चोट पहुंचाने का दोषी माना था। दोषी विधायक की सजा पर अदालत ने गुरुवार(4 जुलाई) को दलीलें सुनीं और इसके बाद 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी।