ट्रैफिक पुलिस के बहुत से कारनामे आपने सुने होंगे। लेकिन इस बार ऐसा कारनामा सामने आया है कि दांतों तले उंगली चबा लेंगे। ट्रैफिक पुलिस का काम वाहनों की चेकिंग करना और दस्तावेज पूरे न होने पर चालान काटना होता है। लेकिन इस बार ऐसा वाकया सामना आया है कि गलती हुई ही नहीं और 'कार चलाते समय' हेलमेट न पहनने के लिए अदालती समन आ गया।
धर्मशाला: नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ट्रैफिक पुलिस की बड़ी चूक सामने आई है। यहां ट्रैफिक पुलिस ने एक व्यक्ति का इसलिए चालान काटा हुआ है, क्योंकि उसने गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहना था। कार चलाने के दौरान हेलमेट न पहनने पर अदालत से समन मिलने के बाद कार चालक बहुत परेशान है। परागपुर गांव के निवासी को 'कार चलाते समय' हेलमेट न पहनने के लिए मिला अदालती समन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
वरुण गौतम, जिन्हें 1 मई, 2019 को हेलमेट के बिना ड्राइविंग कार ड्राइव करने और पुलिस सिग्नल की अवज्ञा करने के लिए अदालत से समन दिया गया है। उन्हें मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के लिए 4 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।
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वरुण के पिता बृज ने कहा, 'मुझे बुधवार सुबह समन मिला, जब एक पुलिस वाले मेरे घर पर पहुंचे। उन्होंने कहा, 'मैं समन देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वे बिना हेलमेट पहने कार चलाने के लिए था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उन्होंने (वरुण) ने उस दिन न तो कार निकाली थी और न ही किसी ट्रैफिक पुलिस कर्मी के पास गए थे।' वहीं वरुण के अनुसार, कार 19 साल से अधिक पुरानी है और किसी भी हालत में सड़क पर गिरवी नहीं रखी जाएगी। पीडि़त परिवार अब विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाने की योजना बना रहा है।
हालांकि, संपर्क करने पर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि यह पुलिस की ओर से एक तकनीकी गलती हो सकती है और जल्द से जल्द इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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