बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को मुंबई पुलिस और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की तरफ से मिले 'लीव इंडिया' (भारत छोड़ो) नोटिस के मामले में फौरी राहत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस के इस नोटिस पर 2 नवंबर 2026 तक रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले से अभिनेता को फिलहाल देश से बाहर जाने की मजबूरी से फौरी निजात मिल गई है और उन्हें कानूनी विकल्प आजमाने का समय मिल गया है।
दरअसल, अमेरिकी नागरिकता रखने वाले इमरान खान ने हाल ही में मुंबई में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। यह प्रदर्शन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया गया था। विदेशी नागरिक होने के नाते भारतीय राजनीतिक प्रदर्शनों में हिस्सा लेने को वीजा नियमों का उल्लंघन मानते हुए, संबंधित विभागों ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का सख्त निर्देश दिया था।
इस नोटिस के खिलाफ इमरान खान ने तत्काल बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी याचिका में इसे अनुचित और अधिकारों का हनन बताया। कोर्ट ने उनकी दलीलों को सुनने के बाद फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 2 नवंबर को तय की गई है, जिसमें यह तय होगा कि अभिनेता भारत में रुक सकेंगे या उन्हें अमेरिका लौटना पड़ेगा।