धर्मशाला, 1 अक्तूबर (हि. स.) जिला नियन्त्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, पुरषोतम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कांगड़ा के विभिन्न विकास खण्डों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें आबंटित की जानी हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्तूबर, 2024 है।
उन्होंने बताया कि विकास खण्ड रैत की ग्राम पंचायत कनोल के वार्ड 2, ग्राम पंचायत कनोल के गांव लाहडी के वार्ड 6 व ग्राम पंचायत मैटी के गांव बंगरेड़ वार्ड 3, विकास खण्ड कांगडा की ग्राम पंचायत सहौड़ा के गांव पैहग के वार्ड 5, ग्राम पंचायत झिकली इच्छी के गांव मंगरेहड़ वार्ड 8 तथा ग्राम पंचायत भंगवार के वार्ड 4, विकास खण्ड देहरा की ग्राम पंचायत लगडू के वार्ड 5 व नगर परिषद देहरा के हनुमान चौंक वार्ड 2, विकास खण्ड लम्बागांव की ग्राम पंचायत तलवाड़ के गांव रक्कड़ रायपुर, ग्राम पंचायत धनीरी के वार्ड 3 तथा ग्राम पंचायत बालकरूपी के वार्ड 3, विकास खण्ड सुलह की ग्राम पंचायत थुरल के काना सुआं वार्ड 4, विकास खण्ड नूरपुर की ग्राम पंचायत डन्नी गांव तरींडी वार्ड 5 और विकास खण्ड नगरोटा सूरियां की ग्राम पंचायत नगरोटा सूरियां गांव पुखबड़ वार्ड सं. 9 में उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जानी हैं।
ऐसे करें आवेदन
उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं से आवेदन आमन्त्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर वांछित दस्तावेजों सहित
https://emerginghimachal.hp.gov.in वैबसाइट पर 25 अक्तूबर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 24 अक्तूबर के बाद भेजे गए आवेदन-पत्र मान्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जायेंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन/हस्तचालित या कार्यालय में प्राप्त नहीं किए जायेंगे। आवेदन करते समय मांगे गए दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित (पढ़ने योग्य) प्रतियां ही अपलोड करें। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए विभाग के दूरभाष नम्बर 01892-222877 पर सभी कार्य दिवस के दौरान सम्पर्क कर सकते हैं।
ये हैं जरूरी दस्तावेज
आवेदन के साथ सहकारी सभा, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह इत्यादि का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तीय प्रबन्ध प्रमाण, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), बीपीएल/ एससी/ ओबीसी/ एसटी का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)। जिस वार्ड में दुकान खेली जानी है उसी वार्ड के निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) अवश्य लगाएं।