हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के दृष्टिगत प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में, जिला सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने 5 अप्रैल 2026 को विकास खंड कुनिहार की पंचायत समिति के सभी 23 निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का आरक्षण रोस्टर विधिवत रूप से जारी कर दिया है। इस आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से वार्डों को अनारक्षित, महिला और अनुसूचित जाति श्रेणियों में बांटते हुए चुनावी प्रक्रिया की दिशा तय कर दी गई है, जिससे अब संभावित उम्मीदवार अपनी चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकेंगे। पढ़ें विस्तार से..
सोलन/अर्की: (HD News); हिमाचल प्रदेश में आगामी पंचायती राज चुनावों की सुगबुगाहट के बीच प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में जिला सोलन के उपायुक्त मनमोहन शर्मा (आईएएस) ने 5 अप्रैल 2026 को विकास खंड कुनिहार की पंचायत समिति के कुल 23 निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। इस महत्वपूर्ण अधिसूचना के जारी होने से यह साफ हो गया है कि कौन सा वार्ड किस श्रेणी के लिए आरक्षित रहेगा, जिससे कई नेताओं के चुनावी समीकरण बदल गए हैं और क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं।

कानूनी प्रावधानों के तहत तैयार हुआ रोस्टर
उपायुक्त द्वारा जारी इस अधिसूचना के अनुसार, वार्डों का यह आरक्षण रोस्टर हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 और हाल ही में 30 मार्च 2026 को पंचायती राज विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में तैयार किया गया है। पंचायत समिति कुनिहार के कुल 23 वार्डों को आगामी चुनावों के लिए अनारक्षित, महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति (महिला) श्रेणियों में विधिवत रूप से विभाजित किया गया है।
8 सीटें 'अनारक्षित', कोई भी ठोक सकेगा ताल
आरक्षण की विस्तृत स्थिति पर नजर डालें तो कुल 23 में से 8 वार्डों को 'अनारक्षित' (Unreserved) श्रेणी में रखा गया है। इन अनारक्षित वार्डों में मांगल, पारनू, दाड़ला, दानोघाट, कोटली, धुन्धन, सनयाडी मोड़ और दसेरन शामिल हैं। इन सीटों के अनारक्षित होने से अब हर वर्ग का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र होगा।
महिलाओं के लिए आरक्षित हुईं 8 सीटें
पंचायत समिति में महिलाओं की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 8 वार्ड खास तौर पर 'महिला' (सामान्य) वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें सेवड़ा चंडी, पलोग, प्लानियां, घनागू घाट, देवरा, भूमती, बखालग और कुंहर वार्डों के नाम शामिल हैं। इन सीटों पर अब केवल महिला उम्मीदवार ही अपना भाग्य आजमा सकेंगी।
अनुसूचित जाति वर्ग का भी तय हुआ समीकरण
अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए भी वार्डों की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट कर दी गई है। जारी अधिसूचना के मुताबिक, कोठी, शहरोल और मटेरनी वार्ड को 'अनुसूचित जाति' के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को इस वर्ग में भी तरजीह देते हुए मांगु, डुमैहर, मान और बलेरा वार्डों को 'अनुसूचित जाति महिला' वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।

ई-गजट से लेकर पंचायतों के नोटिस बोर्ड तक पहुंचेगी सूचना
प्रशासन ने इस आरक्षण प्रक्रिया की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग (शिमला), पंचायती राज विभाग के निदेशक, जिला निर्वाचन अधिकारी और सभी उप-मण्डलाधिकारियों सहित सभी संबंधित विभागों तक आगामी कार्रवाई हेतु पहुंचा दी है। आम जनमानस की जानकारी हेतु जिला सूचना अधिकारी को इसे ई-गजट में प्रकाशित करने और जिला लोक सम्पर्क अधिकारी को समाचार पत्रों में इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, विकास खण्ड कुनिहार के सभी पंचायत सचिवों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि वे इस अधिसूचना की प्रति अपने रिकॉर्ड में रखने के साथ-साथ ग्राम पंचायतों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रमुखता से चस्पा करें, ताकि हर ग्रामीण अपने वार्ड की आरक्षण स्थिति से पूरी तरह अवगत हो सके। इस अधिसूचना को उपायुक्त कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer):
यह समाचार उपायुक्त कार्यालय, सोलन द्वारा 5 अप्रैल 2026 को जारी आधिकारिक अधिसूचना (संख्याः सोलन (पंच) निर्वाचन/आरक्षण-2026-1275-1315) के आधार पर जनसामान्य की जानकारी हेतु प्रकाशित किया गया है।
यद्यपि इस खबर में आंकड़े और आरक्षण की स्थिति को पूरी तरह से सटीक और प्रामाणिक रखने का हरसंभव प्रयास किया गया है, फिर भी किसी भी प्रकार की टंकण (Typographical) या मानवीय त्रुटि के लिए हमारा समाचार पोर्टल/संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा। पाठकों और संभावित उम्मीदवारों से विनम्र अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की आधिकारिक, कानूनी या चुनावी दावे की प्रक्रिया के लिए केवल राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज विभाग द्वारा ई-गजट या ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई मूल अधिसूचना को ही अंतिम और सर्वमान्य समझें।