हिमाचल वैश्विक महामारी कोरोना को मात देने के बिलकुल करीब पहुंच चुका है। अगर हिमाचल में नया पॉजिटिव मामला नहीं आता है तो दो दिन बाद प्रदेश पूरी तरह कोरोना मुक्त हो जाएगा। पढ़ें विस्तार से..
ऊना: हिमाचल प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट जिला ऊना अब कोरोना मुक्त हो गया है. यहां अब सभी मरीज ठीक हो गए हैं और एक भी एक्टिव केस नहीं बचा है। रविवार को इकलौते बचे मरीज की ताजा जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। बता दें कि ऊना में हिमाचल में सबसे अधिक कुल 16 केस रिपोर्ट हुए हैं। रविवार को हमीरपुर के चैरिटेबल अस्पताल भोटा में भर्ती ऊना के मरीज की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है. उसे डिस्चार्ज कर क्वारंटीन किया जाएगा।
कोरोना के चलते लागू कर्फ्यू के तीसरे चरण में सभी व्यापारिक संस्थान खुलेंगे। डीसी ऊना संदीप कुमार ने कहा कि ट्रैन, बसें, शिक्षण संस्थान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल, जिम, धार्मिक संस्थान, होटल, पर्यटन गतिविधियां, पार्क, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। लोगों की अंतर जिला और अंतर राज्यीय आवाजाही सिर्फ वैध पास से हो पाएगी। इसके अलावा सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक व धरने प्रदर्शनों पर पूर्ण रोक रहेगी। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खिलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा, जबकि ढाबे कर्फ्यू में ढील के बाद भी खुले रहेंगे।
डीसी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों के लिए कर्फ्यू में ढील अब 5 घंटे के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। इस दौरान दो पहिया व चार पहिया वाहनों के चलने पर लगी पाबंदी को भी हटा लिया गया है। उन्होंने कहा कि दुकानों के सामने या फिर सड़क किनारे वाहनों को खड़े करने पर पाबंदी रहेगी और गाड़ियां सिर्फ चिन्हित पार्किंग में भी खड़ी करनी होंगी। नियमों का अनुपालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीसी ने कहा कि कर्फ्यू में ढील के दौरान शराब के ठेके खुलने को भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल न मानने वाले दुकानदारों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी और दुकान सील की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी दुकानदारों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करनी होगी और फ्लू जैसे लक्षण आने पर दुकान बंद करके स्वास्थ्य जांच करनी होगी।
शादियों के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं: उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि शादियों के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। 50 लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा। इसके अलावा दाह-संस्कार के लिए भी 20 लोग तक जमा हो सकते हैं।
गौरतलब है कि आज से सभी जिलों में हर प्रकार की दुकानें खुलेगी। भीड़ को रोकने के लिए बाजार की एक तरफ की दुकानें खोली ही जाएंगी, ताकि शारीरिक दूरी भी कायम रहे और लोग खरीदारी भी कर सकें। दुकानें खोलने का निर्णय सभी उपायुक्तों ने अपने जिलानुसार किया है।