नई दिल्ली: गृह मंत्रालय ने टीवी और डिजिटल मीडिया चैनलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि समाचार प्रसारण के दौरान फर्जी सायरन, अलर्ट टोन या आपातकालीन ध्वनि प्रभावों का उपयोग तुरंत बंद किया जाए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस तरह की ध्वनियां दर्शकों में अनावश्यक डर और भ्रम पैदा करती हैं, जिससे सार्वजनिक शांति और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

निर्देश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी चैनल ने इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और लाइसेंस निलंबन तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।
गृह मंत्रालय का यह कदम फेक न्यूज और सनसनीखेज रिपोर्टिंग पर लगाम कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
