हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है। रामपुर स्थित पॉक्सो कोर्ट ने 80 वर्षीय बुजुर्ग बलकु राम को नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने का दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पढ़ें पूरी खबर..
किन्नौर: (HD News); हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की रामपुर स्थित पॉक्सो कोर्ट ने एक संगीन मामले में 80 वर्षीय बुजुर्ग बलकु राम को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने के मामले में आरोपी को पांच साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह मामला टापरी क्षेत्र के चगांव गांव से जुड़ा है।
यह घटना 11 मार्च 2024 की है, जब सात वर्षीय बच्ची अपने घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे। दोपहर करीब 3:45 बजे बच्ची पानी लेने नलके की ओर गई, तभी गांव का ही रहने वाला आरोपी बलकु राम उसे टॉफी का लालच देकर एकांत स्थान पर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें कीं।

इस बीच, एक टेलर ने मकान की छत से पूरी घटना को देख लिया और उसका वीडियो बना लिया। शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया। बाद में टेलर ने यह वीडियो पीड़िता के माता-पिता को दिखाया। परिजनों ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी एक साक्ष्य पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए पांच साल की सजा और जुर्माना सुनाया।
इस मामले में सरकार की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की। कोर्ट का यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है कि उम्र चाहे 80 वर्ष हो या उससे अधिक, कानून के सामने सभी बराबर हैं और दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए।
यह फैसला उन सभी के लिए सख्त संदेश है जो नाबालिगों के साथ अपराध करने की सोच रखते हैं। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून के सामने न तो उम्र कोई ढाल बन सकती है और न ही सामाजिक हैसियत। दोषी को हर हाल में उसके अपराध की सजा मिलेगी।