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हिमाचल | हमीरपुर

कोर्ट का फैसला : छात्रा को जातिसूचन शब्द कहने व मारपीट के मामले में JBT शिक्षिका को एक लाख रुपये जुर्माना, भुगतान न किया तो होगी जेल, पढ़े पूरी खबर..

February 04, 2022 01:38 PM
सांकेतिक तस्वीर

चौथी की छात्रा को पीटने व जातिसूचक शब्द बोलने वाली शिक्षिका दोषी क़रार,  हिमाचल प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर ने लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना, जुर्माने का भुगतान न किया तो होगी जेल, पढ़े पूरी खबर..

हमीरपुर: (हिमदर्शन समाचार); आजादी के इतने वर्षों बाद भी तमाम उच्च वर्ग के दिल दिमाक से जातिवादी व्यवस्था कम होने का नाम नहीं ले रही है और वे आये दिन पिछड़े दलित वर्ग के लोगों को अपमानित करने और प्रताड़ित करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हमीरपुर में चौथी की एक छात्रा के साथ घटित हुआ था। शिक्षिका के खिलाफ पुलिस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने धारा 323 और एससी/एसटी एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। न्यायालय ने सबूतों के आधार पर शिक्षिका दोषी साबित हुई है।

जब मामला दर्ज हुआ था तो चौथी क्लास की बच्ची ने बताया था कि अध्यापिका उसकी पिटाई करती है तथा उसे जातिसूचक शब्दों से संबोधित करती है। एक अन्य बच्ची ने भी महिला शिक्षक पर छाती पर लात मारने और पीटने के आरोप लगाए थे। साथ ही कहा था कि अध्यापिका कहती है कि बालों में शैंपू करके क्यों नहीं आती हो ?

शिकायत मिलने पर शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षिका को सस्पेंड कर उसे हेडक्वार्टर बिझड़ी फिक्स किया था, लेकिन कुछ माह बाद नियमों के अनुसार उसे दोबारा बहाल कर दिया और उसे कसीरी महादेव स्कूल में तैनाती दे दी।

आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कोर्ट में मुकद्दमा चला हुआ था। शिक्षिका को हिमाचल प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर ने एक लाख रुपये जुर्माना किया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी शिक्षिका को छह माह के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

जिला सत्र न्यायाधीश जेके शर्मा की अदालत ने शिक्षिका को मामले में दोषी पाया है। यह केस वर्ष 2019 में प्राथमिक पाठशाला अमनेड़ में सेवारत तत्कालीन जेबीटी शिक्षिका रजनी कुमारी के खिलाफ पुलिस थाना हमीरपुर में मामला दर्ज हुआ था।

 

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