आप सभी जानते हैं कि सरकार ने जीएसटी देना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया है परंतु यह किन व्यापारियों को जीएसटी देना होगा तथा इसके लिए किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करवानी होगी उसकी जानकारी हम आपको आर्टिकल में देंगे और साथ में आपको यह भी बताएंगे कि किन-किन को यह जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी तो सारी जानकारी के लिए पूरा आर्टिकल ध्यान से पढ़ें !
पूरे देश में क्रय-विक्रय पर एक सामान कर लागू होता है। इसके लागू होने के कारण आपको विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जिनका समुचित कारोबार एक वित्त वर्ष में 20 लाख या इससे अधिक है उन व्यापारियों और करदाताओं के लिए जीएसटी के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।
GST के अंतर्गत छोटे कारोबारियों को राहत दी गयी हैं इसलिए ऐसे कारोबारी जिनकी वार्षिक बिक्री 20 लाख रूपये से कम हैं तो उनके द्वारा सप्लाई की गई वस्तुओं और सेवाओं पर GST नहीं लगाया जाएगा।
उत्तरी पूर्वी राज्यों अरुणाचल, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और हिमाचल आदि में यह छूट सीमा 10 लाख रूपये हैं। इन राज्यों में 10 लाख रुपये से अधिक कारोबार वाले कारोबारियों को ही GST Registration अनिवार्य किया गया है।
Table of Contents
* कैसे करें GST Registration-
* जरूरी दस्तावेज-
* 3 दिन में मिल जाएगा GST नंबर–
* कैसे चेक करेंगे इसका स्टेटस–
कैसे करें GST Registration -
भारत सरकार ने GST Registration के लिए छोटा सा ऑनलाइन प्रॉसेस रखा है। करोबारियों को रजिस्ट्रेशन के लिए GST की ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट के होमपेज पर 2 विकल्प दिए गए हैं Taxpayers (Normal) और GST practitioners. अपना विकल्प चुनिए और Register Now पर क्लिक करिए। रजिस्ट्रेशन करने के पहले ही जरूरी दस्तावेजों को तैयार रखिए।
जरूरी दस्तावेज -
GST Registration कराने के लिए तीन चीजों- पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा डिजिटल हस्ताक्षर की जरूरत भी पड़ेगी। कॉमन पोर्टल (gst.gov.in) से इन तीनों के सत्यापित होने के बाद एक Log in मिलेगी। इसके जरिये आप कॉमन पोर्टल पर GST Registration के लिए फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आप अपने पास कुछ जरूरी दस्तावेज भी रखें। इनमें कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र, बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट और पासबुक जैसे दस्तावेज शामिल हैं।
3 दिन में मिल जाएगा GST नंबर -
आवेदन जमा करने के तीन दिन के भीतर अगर अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आपको स्वतः ही जीएसटी पंजीकरण मिल जाएगा। इस तरह तीन दिन के भीतर जीएसटी का पंजीकरण मिल जाएगा।
GST Registration प्रमाणपत्र पर 15 डिजिट की जीएसटी पंजीकरण संख्या दर्ज होगी। पहली दो डिजिट राज्य का कोड होंगी। अगली दस डिजिट पैन नंबर की डिजिट होंगी। इसके बाद दो डिजिट कारोबार करने वाली संस्था के कोड के रूप में होंगी तथा एक अन्य डिजिट चैकसम कैरेक्टर के रूप में होगी।
कैसे चेक करेंगे इसका स्टेटस–
स्टेटस चेक करने के लिए भी gst.gov.in पर जाना होगा।
अब होमपेज पर दिए गए ‘Services’ विकल्प पर क्लिक करें।
Track Application Status पर क्लिक करें।
अपना ARN नंबर डाल दें, जो आपको ईमेल आईडी पर मिला होगा।
captcha भरें और सर्च बटन पर क्लिक करें।एप्लिकेशन का स्टेटस आ जाएगा।
जीएसटी के मसौदा नियमों के अनुसार पंजीकरण होने के बाद अधिकारी पंजीकृत कारोबार के स्थान का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और उसके जरूरी दस्तावेज तथा फोटोग्राफ वेरिफिकेशन होने के 15 दिन के भीतर कॉमन पोर्टल पर अपलोड करेंगे। कारोबारियों को कंपनी के बोर्ड और बिल पर जीएसटी नंबर का उल्लेख करना होगा।
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