ऊना : हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में अब मास्क न पहनने वालों से पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। जिला प्रशासन ने ऊना में 31 मार्च तक बंद कमरों, हाल, भवन में लंगर, भंडारे और सामूहिक भोज पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। लंगर, भंडारा लगाने और सामूहिक भोज के लिए उपमंडल अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इनमें भोजन पकाने और परोसने वाले सभी व्यक्तियों मास्क और दस्ताने पहनना होगा।
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कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बाद उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राघव शर्मा ने कहा कि यदि आयोजन किसी बंद स्थान पर हो रहा है तो उस स्थान की 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार ही प्रतिभागी मौजूद रह सकते हैं। आयोजन में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि दो व्यक्तियों के बीच 6 फीट की दूरी बनी रहे। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले आयोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में उसे आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।