भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उन लाखों ग्राहकों के लिए राहत की सांस दी है, जो कर्ज़ चुकाने में असमर्थ होने के कारण मानसिक और सामाजिक तनाव झेल रहे थे। अब RBI ने 14440 नामक एक टोल-फ्री हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जिसकी मदद से ग्राहक बैंक, NBFC या वसूली एजेंसी की मनमानी के खिलाफ सीधा शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह सेवा सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। पढ़ें विस्तार से..
शिमला: (HD News); देशभर में कर्ज़ लेकर परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने आम जनता की सुविधा और सुरक्षा के लिए एक नवीनतम हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जिसके माध्यम से अब ग्राहक सीधे RBI से संपर्क कर बैंक या वसूली एजेंसियों की मनमानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
बढ़ती आर्थिक परेशानियों, बेरोज़गारी और कोविड के बाद की वित्तीय अनिश्चितताओं ने लाखों परिवारों को कर्ज़ की दलदल में धकेल दिया है। इससे भी ज्यादा चिंताजनक यह है कि कई बैंक और उनकी अधिकृत रिकवरी एजेंसियां नियमों को ताक पर रखकर गैरकानूनी, अमानवीय और धमकी भरे तरीकों से वसूली कर रही हैं, जिससे आम आदमी मानसिक रूप से टूट रहा है। इसी स्थिति को देखते हुए RBI ने यह कदम उठाया है।

अब यदि किसी ग्राहक के साथ बैंक या NBFC द्वारा जबरदस्ती, गलत वसूली, वाहन ज़ब्ती में पारदर्शिता की कमी, या EMI के बावजूद CIBIL स्कोर खराब करने जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो वह सीधे RBI की मदद ले सकता है। इसके लिए RBI ने एक विशेष टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 14440 जारी किया है, जिस पर सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल की जा सकती है।
इसके अलावा शिकायतकर्ता https://cms.rbi.org.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, जिसमें बैंक की डिटेल, समस्या का विवरण और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने की सुविधा दी गई है।
RBI की यह पहल उन लाखों ग्राहकों के लिए राहत की सांस है, जो बैंकिंग सिस्टम की जटिलताओं में उलझे हुए हैं और उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। अनेक मामलों में देखा गया है कि बैंक द्वारा ज़ब्त की गई गाड़ियों की स्थिति जानने के लिए ग्राहक महीनों तक शाखा और अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन न कोई स्पष्ट उत्तर मिलता है और न ही NOC दिया जाता है।
कई बार रिकवरी एजेंट बिना पहचान पत्र के गाड़ी जब्त कर लेते हैं और बाद में बैंक हाथ खड़े कर देता है। ग्राहक से पार्किंग व टोइंग शुल्क वसूला जाता है, लेकिन जब्त वाहन की हालत पर ध्यान नहीं दिया जाता। इससे गाड़ी की कीमत गिर जाती है और ग्राहक को दोहरा नुकसान झेलना पड़ता है।
RBI की यह सेवा ऐसे सभी पीड़ित ग्राहकों के लिए नई उम्मीद है, जो न्याय की तलाश में हैं। यह न केवल बैंकों पर नकेल कसेगी, बल्कि ग्राहकों के अधिकारों को भी मजबूती प्रदान करेगी।
हिमदर्शन अपने सभी पाठकों से अपील करता है कि यदि आप या आपका कोई जानने वाला व्यक्ति ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है, तो इस जानकारी को साझा करें और RBI की हेल्पलाइन का उपयोग करें।
इस पहल के ज़रिए RBI ने स्पष्ट संदेश दिया है कि ग्राहकों के अधिकार सर्वोपरि हैं और किसी भी प्रकार की धमकी, जबरदस्ती या मानसिक प्रताड़ना अब सहन नहीं की जाएगी। कर्ज़ में फंसे लोगों को अब RTI, कंज्यूमर फोरम और RBI की हेल्पलाइन के ज़रिए न्याय पाने का अधिकार मिला है। यदि आप या आपके जानने वाले किसी प्रकार के बैंकिंग उत्पीड़न का शिकार हैं, तो अब चुप न रहें, हक के लिए आवाज़ उठाएं।
🔹 कैसे करें ऑनलाइन शिकायत ?
📞 RBI हेल्पलाइन नंबर: 14440
🌐 ऑनलाइन शिकायत पोर्टल: https://cms.rbi.org.in
📜 RTI सुविधा: जानकारी न मिलने पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत RTI भी करें..
शिकायत दर्ज करने के लिए बैंक की शाखा, खाते की जानकारी, समस्या का विवरण और कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
📎 (यह रिपोर्ट जनहित में प्रकाशित की गई है। आप इसे अपने परिचितों से ज़रूर साझा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें।)