शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेशहित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आगामी शहरी निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु रोस्टर को अंतिम रूप देने से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से 2 सितम्बर, 2025 तक आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। वहीं राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी और जेबीटी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में दो वर्षों की एकमुश्त छूट देने का निर्णय भी लिया गया।

प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए तकनीकी संस्थानों जैसे आईटीआई, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने हेतु दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है।
हिमाचल सचिवालय में विधि अधिकारी (अंग्रेजी) के पांच और विधि अधिकारी (हिन्दी) के दो पदों को भरने के साथ-साथ भरमौर, पांगी और स्पिति में अनुसंधान अधिकारियों के तीन नए पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है।
हालिया मानसूनी आपदा के मद्देनज़र, राहत शिविरों में रह रहे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभावित परिवारों को ₹5, 000 प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में ₹10, 000 प्रतिमाह की दर से अधिकतम छह महीने तक सहायता दी जाएगी।
विनिर्माण इकाइयों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रत्येक डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रुअरी संयंत्र में दो होमगार्ड और एक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इस पद पर कार्यरत अधिकारी का एक निश्चित अवधि के बाद अनिवार्य रूप से रोटेशन होगा।
खनन क्षेत्र में भी अहम निर्णय लेते हुए मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा में 10 और जिला बिलासपुर में 11 खदानों की नीलामी की मंजूरी दी है। इससे 18.82 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित होने की संभावना है।
50 करोड़ रुपये से अधिक की पर्यटन निवेश परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में "पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद" का गठन किया जाएगा। वहीं, पात्र लाभार्थियों को 'हिम बस कार्ड' जारी कर HRTC द्वारा दी जाने वाली निःशुल्क या रियायती यात्रा सुविधाओं को सुव्यवस्थित किया जाएगा।
राज्य सरकार ने 'हिमाचल सद्भावना विरासत मामलों के निपटान की योजना-2025' का दूसरा चरण एक सितंबर से लागू करने का निर्णय लिया है। इस चरण में लगभग 30, 000 लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा, जिनमें 2020-21 तक के वैट से संबंधित मामले भी शामिल होंगे।
नियमित अपंजीकृत निर्माण उपकरण वाहनों के पंजीकरण हेतु 'वन टाइम लैगेसी पॉलिसी' लागू होगी, जिसके तहत वाहन मालिक 50% जुर्माने और टैक्स का भुगतान कर अपने वाहन पंजीकृत करवा सकेंगे। यह नीति अधिसूचना की तिथि से तीन माह तक लागू रहेगी।
तकनीकी शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडलीय उप-समिति की सिफारिशों को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के खाली सरकारी भवनों के उपयोग को सुनिश्चित किया जाएगा और इसके लिए एक नोडल एजेंसी का गठन होगा।
सोलन नगर निगम क्षेत्र के सभी सेवा प्रदाताओं की जल दरों को जल शक्ति विभाग की दरों के समरूप किया जाएगा, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। वहीं, जिला हमीरपुर के नादौन नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर-8 से अमतर स्टेडियम और पंचायत घर बेला क्षेत्र को हटाने का निर्णय लिया गया है।
अंततः मंत्रिमंडल ने राज्य में लॉटरी संचालन शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिससे राज्य राजस्व में वृद्धि की संभावनाएं हैं।
डिस्क्लेमर: यह समाचार हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल निर्णयों पर आधारित है और इसमें आधिकारिक प्रेस नोट से प्राप्त सूचनाएं सम्मिलित हैं।