दिवाली पर्व के नज़दीक आते ही शिमला जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। सुरक्षा, कानून व्यवस्था और उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब जिला शिमला में केवल लाइसेंसधारी दुकानदारों को ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी, जबकि बिना लाइसेंस बिक्री या भंडारण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने इस संबंध में सभी एसडीएम को बाजारों में औचक निरीक्षण के आदेश देते हुए कहा है कि त्योहारी सीजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शिमला: (HD News); दिवाली पर्व के अवसर पर जिला शिमला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सभी एसडीएम के साथ बैठक कर यह स्पष्ट किया कि आगामी त्योहारी सीजन में केवल लाइसेंसधारी दुकानदारों को ही पटाखे बेचने की अनुमति होगी। बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों के खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि इस वर्ष दिवाली को लेकर सुरक्षा और पर्यावरण दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया कि जिला में इस समय केवल दो विक्रेता ही ऐसे हैं जिन्हें विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के तहत वैध लाइसेंस जारी किया गया है। शेष किसी भी दुकानदार को बिना लाइसेंस पटाखे बेचने, भंडारण करने या वितरण करने की अनुमति नहीं होगी।

औचक निरीक्षण के निर्देश
बैठक में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र के बाजारों में औचक निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री न हो रही हो। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति-संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी रखी जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि पटाखों के स्टोर या गोदामों का निरीक्षण किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि वे सुरक्षा मानकों का पालन कर रहे हैं। उपायुक्त ने सभी एसडीएम से यह रिपोर्ट प्रतिदिन प्रशासन को भेजने के भी निर्देश दिए ताकि कानून व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा सके।

लाइसेंसधारकों को शर्तों का पालन अनिवार्य
उपायुक्त ने कहा कि जिन विक्रेताओं को पटाखों की बिक्री का लाइसेंस मिला है, वे अपने लाइसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन पाए जाने पर उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति पटाखों का स्टॉक रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें स्टॉक जब्त करना, दुकान सील करना और व्यापार लाइसेंस रद्द करना शामिल है।
आम जनता से अपील — केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें पटाखे
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आम जनता से भी अपील की कि वे केवल उन्हीं दुकानदारों से पटाखे खरीदें जिनके पास प्रशासन द्वारा जारी वैध लाइसेंस है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य किसी की आजीविका पर रोक लगाना नहीं बल्कि सुरक्षित, शांतिपूर्ण और पर्यावरण के अनुकूल दिवाली सुनिश्चित करना है।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष 2025 की दिवाली को सभी नागरिकों को जिम्मेदारी और सहयोग की भावना से मनाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न न हो।

मिठाइयों की गुणवत्ता पर भी प्रशासन सख्त
त्योहारी सीजन में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर भी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त ने बताया कि दूध, पनीर और मिठाइयों में मिलावट की संभावना सबसे अधिक होती है, इसलिए संबंधित विभागों को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग की टीमें थोक और खुदरा मिठाई की दुकानों का नियमित निरीक्षण करेंगी और मिठाइयों में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच करेंगी। अगर कोई भी खाद्य सामग्री घटिया पाई जाती है या मिलावटी उत्पादों का उपयोग होता है, तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मिठाई के डिब्बों पर "बेस्ट बिफोर डेट", सही लेबलिंग और पैकेजिंग अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पदार्थ प्राप्त होंगे और मिलावटखोरी पर अंकुश लगेगा।

अवैध सिलेंडर स्टोरेज पर भी सख्ती
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दुकानों या गोदामों में 100 किलोग्राम से अधिक गैस सिलेंडर स्टोर करना अवैध माना जाएगा। ऐसे मामलों में प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा।
उपायुक्त ने कहा कि त्योहारी सीजन में अक्सर अवैध तरीके से सिलेंडर आपूर्ति करने के प्रयास बढ़ जाते हैं। ऐसे में सभी एसडीएम और पुलिस विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी भी अन्य एजेंसी से गैस सिलेंडर की सप्लाई होती पाई जाती है तो उन वाहनों को तुरंत जब्त किया जाए।
आदेश पंचायत स्तर तक पहुंचाने के निर्देश
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सभी खंड विकास अधिकारियों (BDOs) को निर्देश दिए कि प्रशासन द्वारा जारी किए जाने वाले सभी आदेश, अधिसूचनाएं और दिशा-निर्देशों को पंचायत स्तर तक तुरंत पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए पंचायतों के व्हाट्सएप समूहों का उपयोग किया जाए ताकि हर आदेश को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।

बैठक में एडीसी दिव्यांशु सिंघल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रत्न नेगी सहित सभी एसडीएम मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन किसी भी स्थिति में नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी अनधिकृत रूप से पटाखों की बिक्री या भंडारण करता पाया गया तो उसके खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी अनधिकृत बिक्री या भंडारण में शामिल व्यक्तियों की होगी
त्योहारी उमंग के बीच जिला प्रशासन शिमला का यह कदम न केवल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है, बल्कि यह नागरिकों को कानूनी और पर्यावरणीय जिम्मेदारी निभाने की भी याद दिलाता है। बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री पर रोक से न केवल दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी, बल्कि प्रदूषण पर भी नियंत्रण रहेगा।
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी स्तर पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। साथ ही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और गैस सिलेंडर भंडारण पर निगरानी से आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
इस दिवाली प्रशासन और जनता - दोनों की साझा जिम्मेदारी है कि सुरक्षित, शांतिपूर्ण और स्वच्छ पर्व मनाया जाए। केवल अधिकृत विक्रेताओं से पटाखे खरीदकर और मिलावटी मिठाइयों से बचकर हर नागरिक इस प्रयास में अपना योगदान दे सकता है।