MP: (HD News); मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए, पुलिस महानिदेशक को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ, तो पुलिस प्रमुख के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी ।
यह आदेश अदालत ने स्वयं संज्ञान लेते हुए दिया है, जिसमें मंत्री के बयान को "देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा" बताया गया है। अदालत ने यह भी कहा कि इस तरह के बयान धार्मिक आधार पर वैमनस्य और घृणा फैलाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 152, 196(1)(b), और 197(1)(c) के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं।

इस घटनाक्रम ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है, और विपक्ष ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं, बीजेपी नेतृत्व ने भी मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है और पार्टी की छवि पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित है ।

कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक सम्मानित अधिकारी हैं, जिन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मंत्री के बयान को लेकर देशभर में आक्रोश है, और लोग सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।
इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार सुबह 10:30 बजे निर्धारित की गई है, जिसमें अदालत यह सुनिश्चित करेगी कि उसके आदेशों का पालन हुआ है या नहीं ।
