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देश/विदेश

पांच साल की मासूम के साथ दरिंदगी, दोषियों अमित और निखिल को फांसी, अदालत ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला - पढ़ें पूरी खबर

October 18, 2025 11:46 AM
फोटो सोर्स : सोशल मीडिया

उत्तर प्रदेश के आगरा में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था। अब इस मामले में अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है जो आने वाले वक्त में मिसाल बनेगा। पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी अमित और निखिल को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि यह अपराध समाज की आत्मा को झकझोरने वाला है और ऐसे मामलों में केवल फांसी ही न्यायसंगत सजा है। पढ़ें विस्तार से-

आगरा: (HD News); उत्तर प्रदेश के आगरा में पांच साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दिल दहला देने वाले अपराध पर पॉक्सो अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (एडीजे-27) सोनिका चौधरी की अदालत ने आरोपी अमित और निखिल को फांसी की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह अपराध समाज की आत्मा को झकझोर देने वाला है और ऐसे दरिंदों को केवल मृत्युदंड ही न्यायसंगत दंड है।

घटना 18 मार्च 2024 की है। आगरा के एक गांव में बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान रिश्ते के चाचा अमित और उसका साथी निखिल बाइक पर आए और बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए। काफी देर तक बच्ची के लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और थाने में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों ने बच्ची के साथ गैंगरेप और जघन्य कुकर्म किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। शव सरसों के खेत में दबा मिला और पूरे शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए, जो उनकी दरिंदगी की हद को बयां कर रहे थे।

अदालत ने स्पष्ट किया कि समाज में बच्चों के खिलाफ इस तरह की दरिंदगी को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह फैसला न्याय की दिशा में एक मजबूत संदेश है कि बच्चों के साथ अपराध करने वालों को कानून में कोई राहत नहीं मिलेगी।


अदालत का यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि यह पूरे समाज को यह संदेश देता है कि मासूमों के साथ दरिंदगी करने वालों के लिए कानून में कोई नरमी नहीं। यह निर्णय उन सभी अपराधियों के लिए चेतावनी है जो बच्चों की सुरक्षा और सम्मान को रौंदने की कोशिश करते हैं। न्याय की यह ऐतिहासिक मिसाल आने वाले मामलों में भी एक सख्त नजीर साबित होगी।

⚖️ डिस्क्लेमर - यह खबर न्यायालय के सार्वजनिक निर्णय और पुलिस की जांच रिपोर्ट पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। मामले से संबंधित सभी जानकारी विश्वसनीय स्रोतों से संकलित की गई है।

 

 

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