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हिमाचल

हिमाचल में अब नहीं चलेगी नकलखोरी ! नकल करने पर 10 साल कैद, कराने वालों पर एक करोड़ जुर्माना - पढ़ें पूरी खबर..

September 03, 2025 09:09 AM
सांकेतिक फ़ोटो
Om Prakash Thakur

हिमाचल प्रदेश में अब भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। विधानसभा में पारित हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा विधेयक 2025 के तहत नकल करते पकड़े जाने पर उम्मीदवार को 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना देना होगा, जबकि नकल कराने वालों पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। पढ़ें पूरी खबर

शिमला: (HD News); हिमाचल प्रदेश में अब भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वालों की खैर नहीं। विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत नकल करते पकड़े जाने पर उम्मीदवार को 10 साल तक की सजा और भारी जुर्माना भुगतना होगा।

वहीं, यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी नकल कराने में संलिप्त पाया गया तो उस पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और परीक्षा आयोजन पर हुए खर्च की वसूली भी उससे की जाएगी।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि सरकार का उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नकल माफिया और भ्रष्ट तंत्र को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नकल कराने वाले दोषियों को 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान भी इस विधेयक में शामिल है।

गौरतलब है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर को भंग किया जा चुका है। सरकार ने साफ किया है कि अब नई भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता और सख्त निगरानी में करवाई जाएंगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब नकल माफियाओं और इसमें संलिप्त अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। नए कानून से जहां युवाओं को निष्पक्ष प्रतियोगी माहौल मिलेगा, वहीं परीक्षा प्रणाली पर जनता का भरोसा भी और मजबूत होगा।

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